नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम construction rules near highway

By Meera Sharma

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construction rules near highway

construction rules near highway: आज के समय में अधिकांश लोग यह मानते हैं कि हाईवे के किनारे स्थित संपत्ति का भविष्य में मूल्य काफी अधिक होगा। इस सोच के कारण कई लोग हाईवे के समीप भूमि खरीदकर घर का निर्माण करने की योजना बनाते हैं। हाईवे के पास होने का मतलब बेहतर कनेक्टिविटी, परिवहन की सुविधा और व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता है। हालांकि, इस आकर्षक सोच के पीछे छुपे हुए नियम-कानून और जोखिम के बारे में लोग अक्सर जानकारी नहीं रखते। बिना पूरी जानकारी के लिए गए ऐसे निर्णय बाद में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

अनधिकृत निर्माण के गंभीर परिणाम

हाईवे के किनारे बिना नियमों की जानकारी के निर्माण करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित दूरी से कम जगह पर बने घर को कभी भी गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अवैध निर्माण में लगाई गई संपूर्ण पूंजी बर्बाद हो जाने का खतरा रहता है। संबंधित विभाग को अधिकार है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दें। ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि पारिवारिक और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। इसलिए निर्माण से पहले सभी कानूनी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है।

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भूमि नियंत्रण नियम 1964 की मुख्य बातें

भारत में हाईवे के किनारे निर्माण को नियंत्रित करने के लिए भूमि नियंत्रण नियम 1964 बनाया गया है। इस नियम के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही कोई भी निर्माण कार्य किया जा सकता है। यह नियम कृषि भूमि और अन्य खुली भूमि दोनों के लिए लागू होता है। इस दूरी का निर्धारण यातायात की सुरक्षा, हाईवे के विस्तार की भविष्य की योजनाओं और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर न केवल निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग नियम

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हाईवे निर्माण के नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 60 फीट की दूरी पर निर्माण की अनुमति है। यह दूरी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम इसलिए रखी गई है क्योंकि शहरों में भूमि की उपलब्धता सीमित होती है और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर के दायरे में किया गया कोई भी निर्माण पूर्णतः अवैध माना जाता है। 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में यदि कोई निर्माण करना है तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों से विशेष अनुमति लेना आवश्यक है।

अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया

हाईवे के निकट निर्माण करने के लिए उचित अनुमति प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क करना होता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राज्य सरकार के संबंधित विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। आवेदन के साथ भूमि के कागजात, निर्माण की योजना, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है लेकिन भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अनुमति मिलने के बाद भी निर्माण के दौरान सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।

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नियम उल्लंघन के कानूनी परिणाम

हाईवे निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो निर्माण की लागत से कई गुना अधिक हो सकता है। कुछ मामलों में आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है जिसमें जेल की सजा तक हो सकती है। भविष्य में उस व्यक्ति को कोई भी सरकारी अनुमति मिलने में कठिनाई हो सकती है। इन सभी कारणों से पहले से ही सभी नियमों की जानकारी लेकर उनका पालन करना बुद्धिमानी है।

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियां

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हाईवे के बहुत नजदीक घर बनाने से कई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण की है क्योंकि हाईवे पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता रहता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर चुनौती है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दिन-रात चलने वाले यातायात की आवाज से नींद में बाधा, तनाव और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी हानिकारक होती है। यही कारण है कि सरकार ने एक निश्चित दूरी बनाए रखने के नियम बनाए हैं।

भविष्य की योजना और सुझाव

हाईवे के किनारे निर्माण की योजना बनाते समय केवल वर्तमान नियमों को ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार भविष्य में हाईवे का विस्तार कर सकती है जिससे वर्तमान में कानूनी दूरी पर बना घर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए संभव हो तो न्यूनतम आवश्यक दूरी से भी अधिक दूरी रखना बेहतर होता है। निर्माण से पहले स्थानीय शहरी नियोजन विभाग से भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी लेना उपयोगी होता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उपाय जैसे पेड़-पौधे लगाना, ध्वनि रोधी दीवारें बनाना आदि भी विचार करना चाहिए।

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Disclaimer

यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। हाईवे के पास निर्माण संबंधी नियम अलग-अलग राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों में भिन्न हो सकते हैं। निर्माण से पहले संबंधित स्थानीय अधिकारियों से वर्तमान नियमों की पुष्टि करना और उचित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी निर्माण योजना के लिए योग्य इंजीनियर और कानूनी सलाहकार की सहायता लेना उचित होगा।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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